रक्षा योजना नियमावली 

बाड़मेर जिले के ग्रामीण परिवेश में जन्म लेने वाली बेटियों के पालन-पोषण और पढाई में सहयोग हेतु रक्षा योजना की शुरुआत की गयी  है जिसके अंतर्गत चयनित बेटी के जन्म पर  20,000 की सावधि जमा (एफ. डी.) करवायी जाएगी शर्तें निम्न प्रकार से हैं-

   () लाभार्थी बाड़मेर जिले के ग्रामीण परिवेश से आता हो.

(ब) लाभार्थी के माता-पिता सरकारी नौकरी में ना हो.

(स) लाभार्थी के माता-पिता आयकर दाता ना हो.

(द) लाभार्थी की पारिवारिक आय ₹3,00,000 से ज्यादा ना हो.

(य) लाभार्थी का परिवार बच्ची को आगे पढ़ाने में सहायक हो.

2. प्रक्रिया:-

2.   आवेदक की पारिवारिक, सामजिक व आर्थिक स्तिथि का विश्लेषण किया जाएगा.

3.   चयनित लाभार्थियों के माता-पिता के साक्षात्कार लिये जायेंगे .

4.   अंतिम रूप से चयनित लाभार्थियों  की सूची जारी की जाएगी तथा उन्हें फ़ोन कॉल या अन्य माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा.