रक्षा योजना नियमावली
रक्षा योजना (बेटी बचाओ) :-
बाड़मेर जिले के ग्रामीण परिवेश में जन्म लेने वाली बेटियों के पालन-पोषण और पढाई में सहयोग हेतु रक्षा योजना की शुरुआत की गयी है जिसके अंतर्गत चयनित बेटी के जन्म पर ₹20,000 की सावधि जमा (एफ. डी.) करवायी जाएगी शर्तें निम्न प्रकार से हैं-
(अ) लाभार्थी बाड़मेर जिले के ग्रामीण परिवेश से आता हो.
(ब) लाभार्थी के माता-पिता सरकारी नौकरी में ना हो.
(स) लाभार्थी के माता-पिता आयकर दाता ना हो.
(द) लाभार्थी की पारिवारिक आय ₹3,00,000 से ज्यादा ना हो.
(य) लाभार्थी का परिवार बच्ची को आगे पढ़ाने में सहायक हो.
2. प्रक्रिया:-
बेटी के जन्म पर वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म भरना है.
2. आवेदक की पारिवारिक, सामजिक व आर्थिक स्तिथि का विश्लेषण किया जाएगा.
3. चयनित लाभार्थियों के माता-पिता के साक्षात्कार लिये जायेंगे .
4. अंतिम रूप से चयनित लाभार्थियों की सूची जारी की जाएगी तथा उन्हें फ़ोन कॉल या अन्य माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा.