रक्षा योजना नियमावली 

समाज में बेटी के जन्म को लेकर सोच में बदलाव लाने के लिए और बेटी जन्म को उत्सव का रूप देने की भावना के साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. रूमा देवी द्वारा “बेटी बचाओ” की पहल के तहत तीन वर्ष पूर्व रक्षा योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत चयनित बेटी के नाम पर ₹20,000 की सावधि जमा (एफ.डी.) कारवाई जाती है तथा एक पौधा भेंट कर नन्ही बेटियों को गांव की “बेटी बचाओ” पहल की ब्रांड एंबेसडर बनाया जाता है।

    शर्तें निम्न प्रकार से हैं-

(i) आवेदनकर्ता बाड़मेर/बालोतरा जिले के ग्रामीण परिवेश से हो।

(ii) आवेदन करते समय बेटी की आयु 0 से 9 महीने तक हो।

(iii) बच्ची के माता-पिता सरकारी नौकरी में न हो।

(iv) बच्ची के माता-पिता आयकर दाता न हो।

(v) आवेदनकर्ता की पारिवारिक आय ₹3,00,000 से ज्यादा न हो।

(vi) आवेदनकर्ता का परिवार बेटियों की शिक्षा के प्रति जागरूक हो तथा उन्हे आगे पढ़ाने में सहायक हो।

(vii) चयनित बच्ची के माता-पिता बच्ची के नाम पर खुलवाया गया सुकन्या समृद्धि योजना का खाता 18 साल तक चालू रखने तथा इस खाते में हर साल कम से कम 1000 रूपये व अधिकतम अपनी इच्छा अनुसार जमा कराने का शपथ पत्र देंगे।

        

2. प्रक्रिया:-

1. बेटी के जन्म पर वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म भरना है।

2. आवेदक की पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा।

3. चयनित लाभार्थियों के माता-पिता के साक्षात्कार लिये जायेंगे।

4. अंतिम रूप से चयनित लाभार्थियों की सूची जारी की जाएगी तथा उन्हें फ़ोन कॉल या अन्य माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा।


नोट - रक्षा योजना में निर्णायक समिति का फैसला अंतिम होगा एवं समिति द्वारा किसी भी समय आवश्यकता के अनुरूप नियमों में परिवर्तन किए जा सकते हैं।