छात्रवर्ति योजना नियमावली/ संहिता
छात्रवृति योजना समन्वयक- सुरेश पुखराज जैन सिरोही
छात्रवृति योजना समन्वयक- सुरेश पुखराज जैन सिरोही
रूमा देवी - गुलाब बेन अक्षरा छात्रवृत्ति नियमावली / संहिता
प्रस्तावना: -
अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिज़ाइनर व सामाजिक कार्यकर्ता डॉ रूमा देवी द्वारा सिरोही व जालोर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद एवं हुनरमंद विद्यार्थियों के लिए "रूमादेवी-गुलाब बेन अक्षरा" छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है प्रतिभाशाली और हुनरमंद प्रतिभाएं आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण आगे नही बढ़ पाती। उनकी शिक्षा में कोई रूकावट न आए, जिसके लिए फाउंडेशन द्वारा "रूमादेवी-गुलाब बेन अक्षरा" छात्रवृति प्रदान की जाएगी। जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को कुल 10 लाख रूपये की राशि का सहयोग प्रदान किया जाएगा जिसके तहत चार क्षेत्र शिक्षा, कला, खेल और मेडिकल व तकनीकी शिक्षा में 25 से 75 हजार रुपये की सहयोग राशि इस छात्रवृत्ति के तहत दी जाएगी विशेष प्रावधान के तहत 80% सीटे बालिकाओं के लिए सुरक्षित रखी जाएगी |
12वीं के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाने वाले जरूरतमंद विधार्थी भी अक्षरा छात्रवृति के लिए आवेदन कर सकते है, जिन्हें 75 हजार रूपये छात्रवृति के रूप में प्रदान किये जायेंगे |
शर्तें: -
(अ) लाभार्थी सिरोही व जालोर जिलों के ग्रामीण परिवेश से आता हो.
(ब) विद्यार्थी के माता-पिता सरकारी नौकरी में ना हो.
(स) विद्यार्थी के माता-पिता आयकर दाता ना हो.
(द) विद्यार्थी की पारिवारिक आय ₹3,00,000 से ज्यादा ना हो.
(य) विद्यार्थी को सच्चे अर्थों में कला, खेल या शिक्षा जारी रखने हेतु आर्थिक सहयोग की जरूरत हो .
छात्रावर्ति के क्षेत्र और पात्रता: -
1. शिक्षा- (अ) अभी कक्षा 11वीं और 12वीं में आए विद्यार्थी
(ब) स्नातक (graduation) के किसी भी वर्ष का विद्यार्थी या कक्षा 12 वीं के बाद किसी डिप्लोमा या समकक्ष कोर्स का विद्यार्थी
2. कला- कला के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी कलाकार।
3. खेल- खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ी।
प्रक्रिया:-
1. विद्यार्थी को https://www.rumadevifoundation.org/ गूगल फॉर्म से पंजीयन करना होगा।
2. चयनित छात्रों को अभिभावकों के साथ साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
3. अंतिम रूप से चयनित छात्रों की सूची जारी की जाएगी।
नोट - उपरोक्त छात्रवृति योजना में निर्णायक समिति का फैसला अंतिम होगा एवं समिति द्वारा किसी भी समय आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन किए जा सकते हैं।